लातेहार में राशन कार्डधारियों को जाति प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी राशन कार्ड धारकों को 15 दिनों के भीतर जाति प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया है. जानिए पूरी जानकारी और जरूरी प्रक्रिया.

प्रतिनिधि बारियातू : प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी भूपेश पाठक ने प्रखंड के सभी राशन कार्डधारियों को 15 दिनों के भीतर जाति प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में उन्होंने बताया कि खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देश के आलोक में प्रत्येक राशन कार्ड से एक सदस्य का जाति प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) व अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सभी राशन लाभुक अपने-अपने राशन कार्ड में दर्ज किसी एक सदस्य का जाति प्रमाण पत्र संबंधित जनवितरण प्रणाली के दुकानदार के पास 15 दिनों के भीतर जमा कर दे. इस आदेश के बाद लाभुकों में जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर होड़ मची है.


प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >