महुआडांड़़ थाना क्षेत्र के ओरसा घाटी में हुए भीषण सड़क दुर्घटना के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बस चालक, बस मालिक, परिचालक समेत बस प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है. मामले में सूचक ने पुलिस को बताया कि संबंधित बस नंबर सीजी 15 एबी 0564 एक स्कूल बस है, जिसका उपयोग ज्ञान गंगा हाइ स्कूल बलरामपुर के स्कूल से जुड़े कार्यों एवं सीमित क्षमता के अनुरूप परिवहन के लिए किया जाना चाहिए था. लेकिन दुर्घटना के दिन बस में निर्धारित क्षमता से कहीं अधिक सवारियां बैठायी गयी थी. इसके अलावा बस को तेज गति से चलाया जा रहा था, जो दुर्घटना का मुख्य कारण बना. सूचक के अनुसार, घाटी क्षेत्र जैसे संवेदनशील और ढलानयुक्त मार्ग पर ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार से वाहन चलाना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यात्रियों के जान के साथ सीधा खिलवाड़ भी है. इस लापरवाही के कारण यह गंभीर हादसा हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए और कई लोगों की मौत हो गयी. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पूरे मामले की विधिवत जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि मामले को लेकर कांड संख्या 03/26 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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