लातेहार. प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अफीम तस्करी का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को 20 साल कारावास की सजा सुनायी है. मामला जिले के बरियातू थाना कांड संख्या 26/2024 से जुड़ा है. उक्त मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने आरोपी विमल गंझू, श्रीसामद गांव बरवैया टोला बरियातू लातेहार को धारा-17 (सी), 18 (बी) एनडीपीएस एक्ट में 4.770 किलो ग्राम अवैध अफीम की तस्करी के मामले में दोषी पाया है. अदालत ने आरोपी को बीस वर्ष की कारावास एवं धारा-22 (सी) में दो लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है.
अफीम तस्करी के आरोपी को 20 साल की सजा
अफीम तस्करी के आरोपी को 20 साल की सजा
