बाल विवाह की रोक थाम के लिए सर्तकता बरतने की अपील

बाल विवाह की रोक थाम के लिए सर्तकता बरतने की अपील

लातेहार ़ देवउठनी एकादशी शुरू होने के साथ शादी-विवाह को देखते हुए जिले में बाल विवाह के खिलाफ गैर सरकारी संस्था वैदिक सोसाइटी ने जिला प्रशासन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से बाल विवाहों की रोकथाम के लिए सतर्कता बरतने का अनुरोध किया है. संस्था ने जिला प्रशासन को पत्र लिख कर बाल विवाहों की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए कड़ी चौकसी बरतने की अपील की है. संस्था ने संभावित बाल विवाह की जानकारी मिलने पर है तत्काल पुलिस हेल्पलाइन (112), चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) या स्थानीय थाना को सूचित करने की अपील की है. संस्था ने शुरू हो रहे शादी-ब्याह के मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन से सरपंचों, आंगनवाड़ी सेविकाओ कार्यकर्ताओं और पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश देने की अपील की है. इसके साथ ही संगठन ने गांवों और स्कूलों में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान को गति देने का फैसला करते हुए धार्मिक नेताओं से भी इस मौके पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की है. संस्था के निदेशक चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के अपने ऐतिहासिक फैसले में जिलों को बाल विवाहों की रोकथाम के लिए सतर्क रहने को कहा है. केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने भी वर्ष 2030 तक बाल विवाह के खात्मे के लक्ष्य के साथ 27 नवंबर 2024 को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By SHAILESH AMBASHTHA

SHAILESH AMBASHTHA is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >