पोक्सो एक्ट के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास

लातेहार : जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) उमेशानंद मिश्र की अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ यौनाचार के आरोपी मुकेश भुइयां को सश्रम आजीवन कारावास एवं तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. श्री मिश्रा ने आरोपी को उसके कृत्य की सजा सुनाते हुए कहा कि समाज में ऐसे लोग रिश्ते को भी कलंकित […]

लातेहार : जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) उमेशानंद मिश्र की अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ यौनाचार के आरोपी मुकेश भुइयां को सश्रम आजीवन कारावास एवं तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. श्री मिश्रा ने आरोपी को उसके कृत्य की सजा सुनाते हुए कहा कि समाज में ऐसे लोग रिश्ते को भी कलंकित कर रहे हैं, इसलिए कड़ी सजा दी जा रही है.

अभियोजन पदाधिकारी सुधीर कुमार ने मामले में कुल सात गवाह अदालत में पेश किये थे. हेरंहज निवासी आरोपी मुकेश भुइयां ने अपनी छह वर्षीय भतीजी के साथ याैनाचार किया था. पीड़िता की मां ने हेरहंज थाना में प्राथमिकी करायी थी. अदालत ने पोक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत आरोप काे सत्य पाया. अदालत ने जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है. पोक्सो एक्ट के तहत विशेष अदालत ने यह पहली बड़ी सजा सुनायी है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >