लातेहार : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य ने व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत (बैंकिंग मामले) व मासिक लोक अदालत के उदघाटन कार्यक्रम को संबोधित किया. उन्होंने प्राधिकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से लोगों को अवगत कराया.
उन्होंने कहा कि लोक आदालत का लाभ उठायें. बताया कि प्राधिकार द्वारा नि:शुल्क अधिवक्ता भी मुहैया कराये जाते हैं. द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार दिनेश ने कहा कि लोक अदालत मामलों के निष्पादन का एक बेहतर मंच है. स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष विनोद प्रसाद सिंह ने स्थायी लोक अदालत के महत्व की चर्चा की. उन्होंने कहा कि लोक अदालत के फैसले को कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती है. धन्यवाद ज्ञापन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार पांडेय ने दिया. अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी कौशिक मिश्रा ने कहा कि कानून की बुनियादी जानकारी हर एक नागरिक को होनी चाहिए.
120 मामलों का हुआ निबटारा
लोक अदालत में कुल 120 मामलों का निष्पादन किया गया. राष्ट्रीय लोक अदालत में 76 एवं मासिक लोक अदालत में 44 वादों का निष्पादन किया गया. वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में 30,10,673 रुपये राजस्व की वसूली की गयी.
वादों के निष्पादन के लिए कुल पांच बेंचों का गठन किया गया था. लोक अदालत के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य ने लंबित मोटर दुर्घटना वाद में आवेदिका रबीना खातून एवं जैबुन खातून को 1,87,500 रुपये का चेक तथा मुस्तकीम अंसारी व नेसारून खातून को 187500 रुपये का चेक प्रदान किया
