लातेहार : जिला उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन विरेश्वर झा प्रवीर की अदालत ने आवेदक मो अख्तर हुसैन को बतौर क्षतिपूर्ति दो लाख 65 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है. आवेदक श्री हुसैन ने बीमा कंपनी रॉयल सुंदरम से बोलेरो का बीमा कराया था.
आवेदक के अधिवक्ता अनिल ठाकुर ने बताया कि उक्त वाहन बालूमाथ से सिमडेगा जाने के क्रम में पालकोट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. दुर्घटना के उपरांत आवेदक ने बीमा कंपनी से दावा पेश किया था. दावा का भुगतान करने से इनकार करने पर उन्होंने फोरम का दरवाजा खटखटाया था. चेयरमैन श्री झा, सदस्य आदित्य गोप एवं सदस्या रेणुबाला की संयुक्त पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कुल दो लाख 65 हजार रुपये का भुगतान 40 दिनों से भीतर करने का आदेश पारित किया है.
