लातेहार : न्यायिक मजिस्ट्रेट अक्षत श्रीवास्तव की अदालत ने लातेहार निवासी समृत पासवान को चेक बाउंस के मामले में एक वर्ष के कारावास एवं तीन लाख 60 हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि शहर के अंबाटीकर निवासी नरेश पाठक ने वर्ष 2018 में परिवाद दायर किया था. अपने परिवाद में […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | Updated at :
लातेहार : न्यायिक मजिस्ट्रेट अक्षत श्रीवास्तव की अदालत ने लातेहार निवासी समृत पासवान को चेक बाउंस के मामले में एक वर्ष के कारावास एवं तीन लाख 60 हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि शहर के अंबाटीकर निवासी नरेश पाठक ने वर्ष 2018 में परिवाद दायर किया था.
अपने परिवाद में उन्होंने बताया था कि समृत पासवान ने अंबाकोठी में अपना घर बनाने के क्रम में कर्ज स्वरूप कुल साढ़े तीन लाख रुपये लिये थे, लेकिन बाद में उसने पैसा वापस नहीं किया. मजबूरन उन्हें न्यायालय में मामला दर्ज करना पड़ा. नरेश पाठक की ओर से अधिवक्ता प्रदीप उपाध्याय ने मामले की पैरवी की.
बस व कार में टक्कर, दो गंभीर : गारू (लातेहार). गारू मेदिनीनगर मार्ग पर छिपादोहर थाना अंतर्गत पहला सतनदिया के पास दुर्गा यात्री बस और कार के बीच आमने सामने टक्कर हो गयी. कार सवार दो लोग घायल हो गये. दो घायलों का निजी क्लिनिक में प्राथमिक इलाज कराने के बाद मेदिनीनगर भेज गया.