कोडरमा: दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी पति अजय रजक, पिता रामू रजक, निवासी चांदेडीह, कोडरमा को दोषी पाते हुए 304 (बी) आईपीसी के तहत 12 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
2021 का है मामला
जानकारी के अनुसार, मामला तीन जनवरी 2021 का है. घटना को लेकर कोडरमा थाना में मृतका के पिता कारू राम ने थाना कांड संख्या 3/21 दर्ज कराया था. आवेदन में मृतका के पिता ने कहा था कि तीन जनवरी 2021 को सूचना मिली कि उनकी पुत्री ममता देवी की हत्या उसके पति एवं ससुराल वालों ने मिलकर कर दी है.
सूचना मिलने पर जब वे अपने परिवार वालों के साथ पुत्री के ससुराल पहुंचे, तो देखा कि पुत्री घर में अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी. उसके गर्दन पर चोट के निशान थे. उन्होंने आरोप लगाया था कि पति व अन्य ससुराल वालों ने मिलकर अतिरिक्त दहेज और एक मोटरसाइकिल के लालच में उनकी पुत्री की हत्या कर दी. इससे पूर्व भी कई बार उनके द्वारा उनकी पुत्री के साथ बेरहमी से मारपीट की गयी थी.
अभियोजन ने कराये गवाहों के परीक्षण
अदालत में मामला आने पर अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने किया. इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया.
