योग्य लाभार्थियों को मिलेगा पीएम आवास

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 को एक सितंबर 2024 से क्रियान्वित किया गया है.

झुमरीतिलैया. भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 को एक सितंबर 2024 से क्रियान्वित किया गया है. यह योजना 2024 से 2029 तक चलेगी. इस योजना के तहत योग्य लाभार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं. नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी अंकित गुप्ता ने बताया कि परिवार में पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे ही शामिल होंगे. झुमरीतिलैया नगर पर्षद क्षेत्र में रहनेवाले आवास विहीन परिवार, जिनके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है, वे इस योजना के पात्र होंगे.

क्या है आवेदन की शर्तें

आवेदक की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम होनी चाहिए. आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है. आधार, पैन व वोटर कार्ड की छायाप्रति आवेदन के साथ जमा करनी होगी. पिता, पति/पत्नी, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की प्रतियां आवश्यक, जमीन से जुड़े दस्तावेज जैसे खतियान, डीड, वंशावली, बंटवारा नामा आदि अनिवार्य हैं. जमीन की रसीद नहीं होने पर स्वामित्व प्रमाण पत्र जमा करना होगा. इन दस्तावेजों की होगी जरूरत जिसमें अंचल कार्यालय से जारी आय प्रमाण पत्र, पूरे भारत में पक्का मकान नहीं होने का शपथ पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति, पासपोर्ट आकार का फोटो, परिवार का एक साथ खींचा गया फोटो आदि शामिल है.

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