बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है : रिंकी कुमारी

कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शनिवार को जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया.

जयनगर. कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शनिवार को जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. मौके पर जिला बाल कल्याण समिति कोडरमा की चेयरपर्सन रिंकी कुमारी ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है, जिसे हम सभी को मिलकर दूर करना है. बाल विवाह करना या कराना कानूनन दंडनीय अपराध है. बाल विवाह की रोकथाम के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत इसके दोषियों को दो साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना है. उन्होंने कहा कि बाल विवाह की सूचना ग्राम पंचायत, पुलिस प्रशासन, बाल विवाह निषेध पदाधिकारी को कर सकते हैं. टोल फ्री नंबर 1098 पर कर मौखिक शिकायत भी दे सकते हैं. वहीं मौके पर बाल संरक्षण प्राधिकारी अर्चना ज्वाला ने कहा कि बाल मजदूरी दंडनीय अपराध है. उन्होंने बैड टच एवं गुड टच की छात्राओं को विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि टोल फ्री नंबर 181 पर इसकी सूचना दी जा सकती है. वन स्टॉप सेंटर सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है. इस अवसर पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की वार्डन सुनीता कुमारी, यूनिसेफ के दीपू कुमार सहित भारी संख्या में छात्राएं मौजूद थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >