होल्डिंग टैक्स बकाया रखने वाले 351 लोगों का बैंक खाता होगा फ्रीज

नगर पंचायत कोडरमा क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई शुरू की गयी है

कोडरमा. नगर पंचायत कोडरमा क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई शुरू की गयी है. कुल 351 बकायेदारों को नोटिस भेजने और समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करने के बावजूद उन्होंने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया. इसके परिणामस्वरूप कार्यपालक पदाधिकारी शम्भु प्रसाद कुशवाहा ने उनके बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश दिया है. उन्होंने बताया कि संबंधित व्यक्तियों के नाम, आधार संख्या और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराकर बैंक खातों को फ्रीज किया जा रहा है. झारखंड नगर पालिका अधिनियम, 2011 की धारा 184(1)(ड़) के तहत बकायेदारों के बैंक खातों एवं अन्य वित्तीय संपत्तियों को जब्त कर बकाया राशि की वसूली का प्रावधान है. इसके अतिरिक्त कुर्की, जब्ती, बॉडी वारंट निर्गत करना, चल-अचल संपत्ति की जब्ती एवं बिक्री तथा भवन को सीलबंद करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है. समय पर टैक्स जमा करें, ताकि कठोर कार्रवाई से बचा जा सके विलंब से टैक्स भुगतान करने पर प्रति माह 1 प्रतिशत ब्याज देय होता है. वित्तीय वर्ष समाप्ति के बाद बकाया राशि जमा करने पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और जुर्माना भी लगाया जाता है. कार्यपालक पदाधिकारी ने सभी बकायेदारों से अपील की है कि वे समय पर अपना टैक्स जमा करें ताकि कठोर कार्रवाई से बचा जा सके. साथ ही सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वे शीघ्र अपना ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करें. जिनका लाइसेंस समाप्त हो चुका है, वे उसका नवीनीकरण करायें. अन्यथा झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.

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Published by: Vikash nath

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