कोडरमा. निकाय चुनाव में अध्यक्ष और वार्ड पार्षद के पदों पर नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को हर हाल में नामिनेशन के एक दिन पहले तक अलग बैंक खाता खुलवाना होगा. नगरपालिका निर्वाचन नियमावली 2026 के तहत प्रत्याशियों को नामिनेशन से एक दिन पहले खाता खोलना अनिवार्य किया गया है. नियमावली के अनुसार यह खाता संयुक्त नाम से नहीं होना चाहिए. नियम के अनुसार नये खाते के माध्यम से चुनाव से जुड़ा पूरा लेन-देन दिखाना होगा. चुनावी खर्च पर निगरानी और हिसाब-किताब को स्पष्ट रखने के लिए यह व्यवस्था लागू की गयी है. प्रत्याशी को प्रचार, वाहन, पोस्टर, बैनर सहित सभी खर्च इसी खाते से करने होंगे. नकद लेन-देन पर विशेष नजर रखी जायेगी. निर्देशों का पालन नहीं करने वाले उम्मीदवारों पर कार्रवाई भी संभव है. निर्वाचन अधिकारियों को बैंक खाते की जानकारी नामांकन के समय जांचने का अधिकार दिया गया है. नामिनेशन के दौरान प्रत्याशियों को बैंक खाता नंबर, बैंक का नाम, शाखा का नाम व उस खाता के बैलेंस की राशि का विवरण भी बताना होगा. व्यय लेखा पंजी में देना होगा खर्च का ब्योरा नगरपालिका निर्वाचन नियमावली 2026 के तहत इस बार चुनाव में प्रत्याशियों को व्यय लेखा पंजी भी भरनी होगी. नामांकन के समय उम्मीदवार को अपने चुनावी खर्च का ब्योरा देने वाला प्रपत्र मिल जायेगा. आयोग की ओर से यह प्रपत्र तैयार कर लिया गया है. जानकारी के अनुसार, चुनाव के दौरान प्रत्याशी इसी में अपने सभी चुनावी खर्चे भरेंगे. किस-किस मद में प्रत्याशी खर्च कर रहे हैं, इसका विवरण व्यय लेखा पंजी में होने से चुनाव में निष्पक्षता आ सकेगी. वहीं, जिस दिन प्रत्याशी कुछ भी खर्च नहीं करेगा, उस दिन भी कॉलम में निल यानी रिक्त भरना होगा.
नामांकन से पूर्व खोलना होगा अलग बैंक खाता
नगरपालिका निर्वाचन नियमावली 2026 के तहत प्रत्याशियों को नामिनेशन से एक दिन पहले खाता खोलना अनिवार्य किया गया है.
