झुमरीतिलैया : नगर पर्षद कार्यालय में प्रेसवार्ता कर कार्यपालक पदाधिकारी पंकज झा ने बताया कि होल्डिंग टैक्स को लेकर आये दिन आम आवाम को बिचौलिये गलत जानकारी देकर बता रहे है कि होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी की गयी है.
जबकि होल्डिंग टैक्स को लेकर सरकार की अधिसूचना पत्र संख्या 4353 के अनुसार टैक्स की बढ़ोतरी नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि टैक्स का निर्धारण अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जाता है. जहां पहले नगर पर्षद में होल्डिंग टैक्स सालाना पांच प्रतिशत लगता था. वहीं अब मार्च 2016 से दो प्रतिशत लग रहा है. हां टैक्स उनका जरूर बढ़ा है, जो टैक्स की चोरी कर रहे थे या गलत मापी दिये हुए थे. कर निर्धारण की विधि अधिसूचना 641 दिनांक 17 फरवरी 2014 के अनुसार झारखंड के सभी नगर निकाय का कर निर्धारण का फार्मूला सामान है, यह बजट से पास किया गया है.
उन्होंने बताया कि गैर कृषि खाली जमीन का टैक्स अधिसूचना संख्या 4353 के नियम सात के अनुसार प्रति डीसमील पांच रुपये प्रति वर्ष देय होगा. नियम 14 के अनुसार 31 जनवरी 2017 तक नगर पर्षद क्षेत्र में रहनेवाले लोगों को अपने खुद का कर तय कर नगर निकाय मे जमा करना अनिवार्य है. आवासीय क्षेत्र के लिए दो हजार व गैर आवासीय क्षेत्र के लिए पांच हजार रुपये विलंब शुल्क के साथ आवेदन स्वीकार किया जायेगा.
ऋतिक प्रिंटेक लिमिटेड की शाखा प्रबंधक विनोद कुमार रवानी ने बताया कि टैक्स निर्धारण में हमारी कंपनी का कोई रोल नहीं होता, जो भी कर नगर पर्षद द्वारा तय किया जाता है, उसकी वसूली करना हमारी कंपनी का काम है. मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष संतोष यादव, सिटी मैनेजर लेमांशु कुमार व शशि रंजन उपस्थित थे.
