तमाड़. कोठारी चौक स्थित तमाड़ प्लस टू उच्च विद्यालय के खाली भूमि में की गयी तार की घेराबंदी को आखिरकार प्रशासन ने हटा दिया. यह कार्रवाई बुंडू के एसडीएम किस्टो कुमार बेसरा के न्यायालय में दिये गये आदेश के बाद की गयी. बताया जा रहा है कि नवंबर 2025 में तमाड़ के पूर्व राजा के वंशज द्वारा सरकारी स्कूल की जमीन को अपनी निजी जमीन बताते हुए तार से घेराबंदी कर दी गयी थी. जिसका विद्यालय और ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया था.
मामला पहुंचा एसडीएम कोर्ट, दोनों पक्षों में हुई सुनवाई
मामला बढ़ता देख तमाड़ के अंचल अधिकारी द्वारा इसे बुंडू एसडीएम कोर्ट में भेजा गया. जहां दोनों पक्षों के बीच सुनवाई हुई. कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपने-अपने दस्तावेज पेश किये. एसडीएम किस्टो कुमार बेसरा ने पूरे मामले की गहन समीक्षा करते हुए स्कूल के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय दिया.एसडीएम के आदेश पर हटायी गयी अवैध घेराबंदी
एसडीएम के आदेश के बाद प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में विद्यालय की भूमि से तार की घेराबंदी को विधि-सम्मत तरीके से हटाया गया. इस दौरान तमाड़ थाना प्रभारी प्रवीण कुमार मोदी सुबह से ही पुलिस बल के साथ मौके पर डटे रहे और पूरे अभियान की लगातार निगरानी करते रहे. थाना प्रभारी की सक्रिय मौजूदगी और सतर्कता के कारण पूरा अभियान बिना किसी तनाव के सफलतापूर्वक पूरा किया गया.
