कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगायें : उपायुक्त

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) को लेकर बैठक की गयी.

खूंटी. समाहरणालय में मंगलवार को उपायुक्त आर रॉनिटा की अध्यक्षता में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) को लेकर बैठक की गयी. बैठक में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी शोभा किस्पोट्टा ने पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के संबंध में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि एक्ट के तहत जिले में कुल नौ अल्ट्रासाउंड क्लीनिक में कुल छह अल्ट्रासाउंड क्लीनिक संचालित है. दो नये अल्ट्रासाउंड क्लीनिक के संचालन के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है. उपायुक्त आर रॉनिटा ने कहा कि एक्ट के तहत सभी गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित करना समिति के सदस्यों का उत्तरदायित्व है. उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड क्लीनिक और क्लीनिक के संचालन के लिए सभी अधिनियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें. जिले में भ्रूण लिंग परीक्षण पर अंकुश लगायें. निजी चिकित्सा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि क्लीनिक में चिकित्सक होना अनिवार्य है. उपायुक्त ने एक्ट के सम्पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने को लेकर सभी सदस्यों से सक्रिय भूमिका निभाने, जन जागरूकता बढ़ाने और आवश्यकता अनुसार समय-समय पर छापेमारी करने का निर्देश दिया. गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक को लेकर बैठक

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Published by: Chandan kumar

चंदन कुमार ने करियर की शुरुआत 1996 में प्रभात खबर से की. ऑल इंडिया रेडियो, सहारा समय टीवी, इंडिया टुडे एवं राष्ट्रीय सहारा में कार्य अनुभव. यात्रा वृतांत,साहित्य, सामाजिक बदलाव एवं कानूनी मामले की खबरों में रुचि. वर्तमान में मधेपुरा से खबरों का संकलन करते हैं.

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