पानी डूबे व हादसे में मृत लोगों के आश्रितों को मिलेगा मुआवजा

समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को उपायुक्त आर रॉनिटा की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई.

प्रतिनिधि, खूंटी.

समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को उपायुक्त आर रॉनिटा की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई. जिसमें पानी में डूबने अथवा सड़क दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों के परिजनों के मुआवजा भुगतान को लेकर चर्चा की गयी. बैठक में कुल पांच मामलों की समीक्षा हुई. जिसमें रीमिक्स जलप्रपात में डूबने से दो व्यक्तियों की मृत्यु, सोमवार बाजार के समीप स्थित कुआं में डूबने से एक व्यक्ति की मृत्यु, पांडुपुरिंंग जलप्रपात में डूबने से एक व्यक्ति की मृत्यु तथा कुलडा पुल के समीप सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु शामिल था. सभी घटना में मृतक रांची, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा जिला के रहनेवाले थे. बैठक में सभी के आश्रितों को मुआवजा भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी. जिसमें पानी में डूबने से मृत्यु होने पर चार लाख और सड़क दुर्घटना में मारे गये व्यक्ति के आश्रित को एक लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जायेगा. बैठक में उपायुक्त ने अपर समाहर्ता के माध्यम से सभी अंचल अधिकारियों को अपने-अपने अंचलों में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक नियमित रूप से करने का निर्देश दिया. बैठक के माध्यम से आम नागरिकों को विभिन्न जल प्रपातों में अधिक जल स्तर के नजदीक नहीं जाने का अपील करने के लिए कहा. नये साल के अवसर पर जल प्रपातों के आसपास भीड़ बढ़ने की संभावना के मद्देनजर उन्होंने अधिक जलस्तर वाले स्थानों की अनिवार्य बैरिकेडिंग सुनिश्चित करने को कहा. वहीं बढ़ती ठंड को देखते हुए उपायुक्त ने कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत तथा संबंधित अधिकारियों को चौक-चौराहों पर अलाव की उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया. बैठक में पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो, उप विकास आयुक्त आलोक कुमार, अपर समाहर्ता परमेश्वर मुंडा, सिविल सर्जन डॉ एन मांझी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत सृष्टि दिप्रिया मिंज सहित अन्य उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By CHANDAN KUMAR

CHANDAN KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >