सदर अस्पताल में 27 और 28 फरवरी को लगेगा शिविर प्रतिनिधि, खूंटी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार सभी खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना अनिवार्य है. इसके बिना कारोबार करना दंडनीय अपराध है. इसके तहत दस लाख रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान है. खाद्य कारोबारियों के लिए फुड लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन के लिए 27 और 28 फरवरी को एफडीए बिल्डिंग, सदर हाॅस्पिटल, खूंटी में शिविर लगाया जायेगा. सुबह 10.30 बजे से शाम 4.00 बजे चलेगा. फुड रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है कि जिसका सलाना टर्नओवर 12 लाख तक है वह आवेदक का पहचान पत्र, यदि पहचान पत्र में व्यवसाय स्थल का पता नहीं है तो व्यवसाय स्थल के लिए पता का प्रमाण पत्र और एक पासपोर्ट आकार का फोटो जमा करना होगा. फुड लाइसेंस जिसका सलाना टर्नओवर 12 लाख से अधिक हो के लिए प्रोपराइटर/डाइरेक्टर्स/पार्टनर की संपूर्ण विवरणी (पता/मोबाइल नंबर/इमेल आइडी आदि), आवेदक/प्रोपराइटर/पार्टनर का पहचान पत्र व निवास प्रमाण पत्र, व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र जैसे सेल डीड/बिजली बिल/राजस्व रसीद/रेंट एग्रीमेंट आदि, प्रोपराइटरशीप से संबंधित स्वघोषणा पत्र/पार्टनरशीप डीड आदि देना होगा. मैन्यूफैक्चरिंग के लिए मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट का फोटो, प्रोसेसिंग एरिया सहित, मैन्यूफेकचरिंग यूनिट में प्रयोग किये जा रहे मशीनों की सूची क्षमता अनुरूप, उत्पादन इकाई का ले-आउट/ब्लूप्रिंट, मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट के लिए रिकोल प्लान, मैन्यूफैक्चरिंग उत्पाद की सूची देनी होगी. होटल कैटरर/रेस्टूरेंट के लिए उपयोग में लाये जा रहे पेयजल की शुद्धता की जांच रिपोर्ट मीट/चिकन/फीश दुकान के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा. सभी दस्तावेजों को स्वअभिप्रमाणित रूप में जमा करना होगा. अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की ओर से जिले के सभी खाद्य कारोबारियों से उपरोक्त तिथि को कैंप में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर फुड लाइसेंसिग/रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन समर्पित करने की अपील की है.
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