झारखंड हाईकोर्ट का फैसला: सेवा काल में मृत कर्मी की दूसरी पत्नी को नहीं मिलेगा अनुकंपा का लाभ

झारखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के दूसरी शादी करता है, तो सेवा काल में उसके निधन के बाद दूसरी पत्नी अनुकंपा नियुक्ति का दावा नहीं कर सकती. यह फैसला एक दिवंगत पंचायत सेवक की कथित दूसरी पत्नी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए दिया गया.

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने एक अपील याचिका पर सुनवाई के बाद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. चीफ जस्टिस एमएस सोनक व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के दूसरी शादी करता है, तो सेवा काल में उसके निधन के बाद दूसरी पत्नी अनुकंपा नियुक्ति का दावा नहीं कर सकती, चाहे प्रथागत कानून के तहत ऐसी शादी की अनुमति ही क्यों न हो.

दूसरी शादी के लिए विभागीय अनुमति जरूरी: हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की पीठ ने यह फैसला एक दिवंगत पंचायत सेवक की कथित दूसरी पत्नी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए दिया. खंडपीठ ने कहा कि सरकारी कर्मी पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता, जब तक कि इसकी लिखित अनुमति न ली गई हो. स्पष्ट किया कि संथाली जनजाति की परंपराओं का तर्क सेवा नियमों के आगे बेअसर है, क्योंकि कर्मचारी ने दूसरी शादी करने से पहले नियम 23(2) के तहत सक्षम अधिकारी से अनुमति नहीं ली थी. 

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अनुकंपा नियुक्ति की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने पंचायत सेवक की कथित दूसरी पत्नी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया. उल्लेखनीय है कि कर्मचारी बरनवास मालतु की सेवाकाल के दौरान 11 जुलाई 2011 को मृत्यु हो गयी थी. इसके बाद दूसरी पत्नी ने अनुकंपा नियुक्ति और सेवानिवृत्ति लाभ की मांग की, जिसे खारिज कर दिया गया. आवेदन खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई.  कोर्ट ने सेवानिवृत्ति लाभों में से पहली पत्नी व दूसरी पत्नी के नाबालिग बेटे को ग्रेच्युटी का हिस्सा देने का आदेश दिया था. दूसरी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति देने से इनकार कर दिया गया, जिसके खिलाफ उन्होंने अपील दायर की थी.

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By Rana pratap

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