जामताड़ा : सिविल सर्जन जामताड़ा के निर्देश पर शनिवार को जामताड़ा थाना क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया गया. जिला सलाहकार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ सर्बिना सिन्हा एवं जामताड़ा थाना के एसआई अभय कुमार के नेतृत्व में जामताड़ा कॉलेज तथा रेलवे स्टेशन के आसपास 12 दुकानों की जांच की गई.
5 दुकानदारों पर कार्रवाई
जांच के दौरान कोटपा अधिनियम-2003 की धारा 6ए के उल्लंघन पर पांच दुकानदारों से कुल 1200 रुपये अर्थदंड वसूला गया.
पोस्टर लगाने पर होगी कार्रवाई
जिला सलाहकार ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन वाले पोस्टर लगाकर बिक्री करने पर कोटपा की धारा 5 के तहत कार्रवाई होगी. खुली सिगरेट की बिक्री पर भी कार्रवाई की जाएगी.
100 मीटर के दायरे में बिक्री प्रतिबंधित
स्कूल, कॉलेज, अस्पताल व शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है. सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान व थूकने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा.
