राजेश चौधरी, फतेहपुर. झारखंड में राशन कार्ड बनवाने और उसमें सदस्यों का नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है. अब राशन कार्ड से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए लाभुकों को अतिरिक्त सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. नये प्रावधान के तहत नया राशन कार्ड बनवाने के लिए घर की तस्वीर अपलोड करने के साथ परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा.
नये राशन कार्ड के लिए सभी सदस्यों की ई-केवाईसी जरूरी
विभागीय नियमों के अनुसार नया राशन कार्ड बनाने से पहले परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदार के माध्यम से करानी होगी. वहीं राशन कार्ड में किसी सदस्य का नाम जोड़ने के दौरान उसके आधार समेत आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा.
बच्चे का नाम जोड़ने के लिए जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य
राशन कार्ड में बच्चे का नाम जोड़ने के लिए जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा. विवाह के बाद किसी सदस्य का नाम जोड़ने के लिए पुराने राशन कार्ड से नाम हटाये जाने का प्रमाण देना जरूरी होगा.
वहीं गोद लिये गये बच्चे का नाम जोड़ने के लिए दत्तक ग्रहण प्रमाणपत्र आवश्यक होगा. किसी दूसरे परिवार या स्थान से आये सदस्य का नाम जोड़ने के लिए भी पुराने राशन कार्ड से नाम हटाये जाने का प्रमाण देना होगा.
राशन कार्ड सरेंडर करने में भी होगा ओटीपी सत्यापन
राशन कार्ड रद्द या सरेंडर कराने के लिए परिवार के मुखिया की सहमति के साथ आधार आधारित ओटीपी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
विभाग का मानना है कि नये नियमों से राशन कार्ड में होने वाली गड़बड़ियों और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने में मदद मिलेगी. साथ ही वास्तविक जरूरतमंद परिवारों की पहचान सुनिश्चित कर उन्हें खाद्यान्न योजना का लाभ पहुंचाने में सहूलियत होगी.
