जामताड़ा कोर्ट : गैंग रेप के शिकार हुई बालिका ने न्यायालय में अपना बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत न्यायिक पदाधिकारी के समक्ष दर्ज कराया है. पीड़िता ने कहा कि अभियुक्त गैंग रेप के घटना से पूर्व भी आते-जाते छेड़छाड़ करता था. घटना के दिन पहले एक अभियुक्त ने जबरन दुष्कर्म किया.
उसके बाद अन्य तीन युवक ने भी दुष्कर्म किया. घटना गांव से कुछ दूरी पर हुई है. जब मवेशी चराने के लिए गयी थी. जिला क्षेत्र के दो अलग-अलग थाना क्षेत्र फतेहपुर और नारायणपुर में तीन दिनों के अंदर दो दुष्कर्म की घटना होने से आम जनों ने चिंता व्यक्त की है.
