जामताड़ा कोर्ट. प्रथम एडीजे विजय कुमार टू के न्यायालय में सुशील देवी बनाम कानू महतो एवं अन्य आठ अभियुक्तों के मुकदमें में अंतिम सुनवाई हुई. जिसके बाद कालू महतो, गौर महतो, सुधीर महतो, बादल महतो, उदय महतो, बुधु महतो, रंजीत महतो, नमिता देवी और देवंती देवी को महिला से मारपीट करने और जाति सूचक शब्द कह कर अपमानित करने के आरोप में तीन वर्ष की सजा सुनायी गयी. सभी अभियुक्त जामताड़ा थाना क्षेत्र के कोलाडाबर गांव के निवासी हैं. वर्ष 2013 में मारपीट की इस घटना के लिये जामताड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. वहीं सजा जमानतीय होने के कारण अभियुक्तों से दस-दस हजार के एक-एक बेल बांड देने का आदेश सुनाया गया.
नौ अभियुक्त को तीन साल की सजा
जामताड़ा कोर्ट. प्रथम एडीजे विजय कुमार टू के न्यायालय में सुशील देवी बनाम कानू महतो एवं अन्य आठ अभियुक्तों के मुकदमें में अंतिम सुनवाई हुई. जिसके बाद कालू महतो, गौर महतो, सुधीर महतो, बादल महतो, उदय महतो, बुधु महतो, रंजीत महतो, नमिता देवी और देवंती देवी को महिला से मारपीट करने और जाति सूचक शब्द […]
