Jamshedpur news. झारखंड उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश पर लगायी रोक, संवैधानिक जीत : निशान सिंह

साकची गुरुद्वारा साहिब चुनाव मामला : निशान सिंह ने इसे संगत के सब्र की जीत बताया, कमेटी ने की शुकराना अरदास

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साकची गुरुद्वारा के प्रधान निशान सिंह ने कहा कि साकची गुरुद्वारा चुनाव से जुड़े विवाद पर झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को संवैधानिक जीत बताया है. कहा कि न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने विवादित आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. गुरुवार को जैसे ही न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ, साकची गुरुद्वारा साहिब के निर्वाचित प्रधान निशान सिंह ने इसे “सत्य और संगत के सब्र की जीत ” बताया. अपनी पूरी कमेटी टीम के साथ गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष अरदास की. समिति के सदस्यों ने एक-दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दीं और न्यायपालिका के फैसले का स्वागत किया. निशान सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सत्य और सेवा की राह पर चलने की प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है. निशान सिंह ने कहा कि हालांकि यह फैसला अभी अंतरिम है और मामले की अंतिम सुनवाई बाकी है, लेकिन संगत के लिए यह एक मनोबल बढ़ाने वाला निर्णायक क्षण है. निशान सिंह ने आगे की रणनीति तय करने के लिए शाम को सदस्यों संग बैठक की, जिसमे मुख्य रूप से शमशेर सिंह सोनी, सतनाम सिंह सिद्धू, अवतार सिंह फुर्ती, खजान सिंह, सतनाम सिंह घुम्मण, सतबीर सिंह गोल्डू, जयमल सिंह, हरविंदर सिंह जमशेदपुरी, जसपाल सिंह जस्से, जसबीर सिंह गांधी, अजायब सिंह, श्याम सिंह, त्रिलोचन सिंह टोची, सुरजीत सिंह छीते समेत अन्य सदस्य शामिल थे.

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