Jamshedpur News : सोनारी : दहेज प्रताड़ना व आत्महत्या के लिए प्रेरित करने में पति शशांक सहाय दोषी करार
Jamshedpur News : एडीजे-7 वैशाली श्रीवास्तव के कोर्ट ने शुक्रवार को सोनारी थाना में दर्ज दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए पत्नी मोनालिसा सहाय को प्रेरित करने के मामले में आरोपी पति शशांक सहाय को दोषी करार दिया.
सजा के बिंदु पर 20 सितंबर को होगी सुनवाई, दोषी पति भेजा गया जेल
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एडीजे-7 वैशाली श्रीवास्तव के कोर्ट ने शुक्रवार को सोनारी थाना में दर्ज दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए पत्नी मोनालिसा सहाय को प्रेरित करने के मामले में आरोपी पति शशांक सहाय को दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर 20 सितंबर 2025 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी है. वहीं दोषी करार देने के बाद आरोपी पति को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया. दोषी करार देने से पूर्व आरोपी पति जमानत पर थे और कोर्ट की सुनवाई के दौरान सशरीर पेश हुए थे. कोर्ट ने आरोपी पति शशांक सहाय को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए व 306ए में दोषी मानते हुए फैसला सुनाया. मालूम हो कि आठ साल पूर्व शशांक सहाय की पत्नी मोनालिसा सहाय ने आत्महत्या कर ली थी. घटना के बाद मोनालिसा की मां मीरा देवी ने दामाद शशांक सहाय के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 के तहत सोनारी थाना में नामजद केस दर्ज करायी थी. धारा 302 में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उसे आरोपमुक्त कर दिया. हालांकि दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में कोर्ट ने उसे दोषी पाया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश झा, अधिवक्ता आलोक कुमार ने पैरवी की.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
