Jamshedpur News : श्रम विभाग को सौंपा गया टाटा वर्कर्स यूनियन के संविधान संशोधन का प्रस्ताव
Jamshedpur News : टाटा वर्कर्स यूनियन के संविधान संशोधन का प्रस्ताव श्रम विभाग को सौंप दिया गया है. नये मसौदा को श्रम विभाग की मंजूरी के बाद इसको लागू किया जायेगा.
मंजूरी के बाद लागू होगा नया संविधान
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टाटा वर्कर्स यूनियन के संविधान संशोधन का प्रस्ताव श्रम विभाग को सौंप दिया गया है. नये मसौदा को श्रम विभाग की मंजूरी के बाद इसको लागू किया जायेगा. इसके बाद नये कार्यकाल से नये संविधान को लागू किया जायेगा. शुक्रवार को टाटा वर्कर्स यूनियन के महामंत्री सतीश सिंह, डिप्टी प्रेसिडेंट शैलेश सिंह और उपाध्यक्ष डॉ शहनवाज आलम ने संयुक्त रूप से राज्य के श्रमायुक्त आइएएस अधिकारी रविरंजन कुमार विक्रम को सौंपा. इस दौरान इन लोगों ने पूरी ब्रीफिंग भी की है कि किस तरह से पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है. पहले कमेटी मीटिंग हुई थी, जिसमें संविधान पर चर्चा की गयी. इसके बाद संविधान संशोधन को लेकर फिर से प्रस्तावों को जोड़कर इसको आमसभा में लाया गया. आमसभा में कमेटी मीटिंग में पारित प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी, जिसके बाद अब श्रम विभाग को इसकी रिपोर्ट सौंपी गयी है.संविधान में ये सारे संशोधन किये गये हैं
1. टाटा वर्कर्स यूनियन अब अन्य ट्रेड यूनियनों के संघ (फेडरेशन) के रूप में कार्य करेगा. 2. को-ऑप्शन को लेकर 2 (i) कार्यकारी समिति की संरचना. शुरुआत में, आगामी संघ चुनाव में, कार्यकारी समिति की संरचना संघ चुनाव की अधिसूचना की तिथि को संघ के कुल साधारण सदस्यों की संख्या को पचास (50) से भाग देने पर निर्धारित की जायेगी. उदाहरण के लिए, यदि संघ चुनाव की अधिसूचना की तिथि पर कुल संख्या 10,000 है, तो निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 10,000/50 = 200 संख्याएं और 160 कार्यकारी समिति सदस्य, जो भी अधिक हो, होगी. ये समिति सदस्य साधारण सदस्यों द्वारा विधिवत निर्वाचित किये जायेंगे. कार्यकारी समिति के सदस्य और मानद सदस्य (यदि कोई हों) अपनी पहली बैठक में निर्वाचित कार्यकारी समिति के सदस्यों और मानद सदस्य (यदि कोई हों) में से 11 (ग्यारह) पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे. सह-विकल्प प्रक्रिया द्वारा विधिवत निर्वाचित मानद सदस्य, कार्यकारी समिति के सदस्यों के अतिरिक्त होंगे. हालांकि, सत्र के मध्य में होने वाली किसी भी रिक्ति को छह महीने के भीतर उपचुनाव या सह-विकल्प द्वारा भरा जायेगा. यदि रिक्ति कार्यकाल समाप्त होने के छह महीने पहले होती है, तो ऐसा उपचुनाव या सह-विकल्प छह महीने के भीतर होगा. यदि रिक्ति कार्यकाल समाप्ति के छह महीने के भीतर होती है, तो उपचुनाव नहीं होगा. इसके अलावा, केवल टाटा स्टील लिमिटेड, जमशेदपुर (ट्यूब्स डिवीजन सहित) का कोई पूर्व कर्मचारी, जो संघ के उद्देश्यों से सहमत हो और संघ के नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए सहमत हो, ”मानद सदस्य” के रूप में सह-विकल्प के लिए पात्र होगा.3. कार्यकारी समिति का चुनाव 3 (तीन) वर्षों में एक बार, या अधिकतम स्वीकार्य अवधि के दौरान, जैसा कि ट्रेड यूनियन अधिनियम, समय-समय पर संशोधित या भारतीय औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत प्रावधान किया गया है, भविष्य में समय-समय पर लागू और संशोधित होने पर किया जायेगा. 4. छ: निर्वाचन अधिकारी और चुनाव उप-समिति के सदस्य तय दिशा-निर्देश के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र का गठन करेंगे. निर्वाचन क्षेत्र निर्माण दिशा-निर्देश इस प्रकार होंगे. चुनाव उप-समिति, अनुच्छेद 52 (i) में दिये गये सूत्र के अनुसार आवंटित सीटों से कुल सदस्यों की संख्या को विभाजित करने के सूत्र के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करेगी. चुनाव उप-समिति को, आवश्यकतानुसार निर्वाचन क्षेत्र के गठन में सदस्यों की संख्या में (प्लस या माइनस) /-30% का परिवर्तन करने का अधिकार होगा.
5. कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए आवेदन हेतु प्रस्तावक एवं समर्थक की संख्या क्रमशः तीन-तीन होगी तथा पदाधिकारियों के चुनाव के लिए आवेदन हेतु प्रस्तावक एवं समर्थक की संख्या क्रमशः चार-चार होगी. पदाधिकारियों के नामांकन पत्र किसी भी वर्तनी या विशिष्ट त्रुटि के आधार पर अस्वीकार नहीं किये जायेंगे. उपचुनाव का संचालन निर्वाचन अधिकारी एवं कार्यकारिणी समिति द्वारा गठित चुनाव उपसमिति दल द्वारा किया जायेगा. 6. नये चार लेबर कोड के तहत संविधान में आत्मसात किया जायेगा और बदलावों को लागू किया जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
