जमशेदपुर : जमशेदपुर जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की कोर्ट ने हत्या के आरोप में जेल में बंद सुधि मोहाली को अजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. बता दें कि 3 साल पूर्व उसने पटमदा स्थित गांव में अपने फूफा की हत्या की थी. उस पर कांड संख्या 35/2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इस केस में आरोपी पुत्र के खिलाफ पिता ने गवाही दी थी. इसके अलावा अनुसंधान पदाधिकारी ने भी पर्याप्त सबूत के साथ अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में जमा की थी. घटना के बाद से ही आरोपी करीब तीन सालों से घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद है.
जमशेदपुर में हत्या के आरोपी को अजीवन कारावास की सजा, तीन सालों से जेल में है बंद
जमशेदपुर में हत्या के आरोपी सुधि मोहाली को कोर्ट ने अजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 3 साल पहले उसने अपने फूफा की हत्या की थी.

Narendra Dabholkar Murder Case/ File Photo