Jamshedpur News : नक्शा विचलन : कहकशां नाहिद को हाइकोर्ट से राहत, यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश

Jamshedpur News : झारखंड हाइकोर्ट ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) क्षेत्र में अवैध निर्माण और नक्शा विचलन से जुड़े मामले में प्रतिवादी संख्या 13, कहकशां नाहिद को बड़ी राहत दी है.

Jamshedpur News :

झारखंड हाइकोर्ट ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) क्षेत्र में अवैध निर्माण और नक्शा विचलन से जुड़े मामले में प्रतिवादी संख्या 13, कहकशां नाहिद को बड़ी राहत दी है. चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद साकची (ठाकुरबाड़ी रोड) स्थित उनके भवन निर्माण पर यथास्थिति बहाल रखने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई की अगली तिथि नौ मार्च निर्धारित की है.

इससे पूर्व सुनवाई के दौरान कहकशां नाहिद की ओर से अधिवक्ता निरंजन कुमार ने खंडपीठ को बताया कि उनके पक्ष को हाइकोर्ट में नहीं सुना जा सका है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई प्रतिवादियों के लिए अवैध निर्माण मामले में यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया गया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राकेश कुमार झा ने जनहित याचिका दायर की है. प्रार्थी ने जेएनएसी क्षेत्र में अवैध निर्माण को रोकने तथा जो बन चुके हैं. उन्हें ध्वस्त करने की मांग की है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By RAJESH SINGH

RAJESH SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >