झारखंड हाइकोर्ट ने मंगलवार को साकची महिला थाना में दर्ज बलात्कार के आरोपी सह परसुडीह निवासी कौशिक कुमार मिश्रा को अग्रिम जमानत प्रदान की. इससे पूर्व पीड़िता ने आरोपी कौशिक मिश्रा के खिलाफ साकची महिला थाना में बलात्कार की धारा लगाकर नामजद केस दर्ज किया था. केस दर्ज होने के बाद 19 दिसंबर 2023 को जमशेदपुर एडीजे-1 कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज की थी.
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