जमशेदपुर में 26 अगस्त को भारी वाहनों की नो-एंट्री, सुबह 6 से रात 11 बजे तक रहेगा प्रतिबंधजमशेदपुर: पैगंबर मोहम्मद की जयंती (मिलाद-उन-नबी) के अवसर पर शहर में सुगम यातायात और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने विशेष आदेश जारी किया है. 26 अगस्त 2026 को जमशेदपुर शहर में सभी प्रकार के भारी वाहनों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. यह प्रतिबंध सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक लागू रहेगा. हालांकि, यात्री बसों को इस नो-एंट्री आदेश से छूट दी गयी है.
26 अगस्त को सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक नो-एंट्री
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 26 अगस्त को सुबह 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक शहर में सभी प्रकार के भारी वाहनों का परिचालन पूर्णतः वर्जित रहेगा. इस दौरान भारी वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन ने यह व्यवस्था मिलाद-उन-नबी के दौरान शहर में सुगम यातायात और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की है.
नो-एंट्री के दायरे में सभी प्रकार के भारी वाहन शामिल हैं. वहीं, यात्री बसों को इस आदेश से छूट दी गयी है. यानी यात्री बसों का परिचालन इस प्रतिबंध से प्रभावित नहीं होगा.
यातायात और विधि-व्यवस्था को लेकर प्रशासन का फैसला
यह संयुक्त आदेश पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), वरीय पुलिस अधीक्षक (पूर्वी सिंहभूम) और उपायुक्त (पूर्वी सिंहभूम) द्वारा जारी किया गया है. आदेश में शहर में भारी वाहनों के परिचालन पर तय समय के दौरान पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया गया है.
प्रशासन का कहना है कि मिलाद-उन-नबी के अवसर पर शहर में यातायात व्यवस्था सुगम बनाए रखने और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह विशेष व्यवस्था की गयी है.
थाना प्रभारियों और यातायात अधिकारियों को सख्त निर्देश
प्रशासन ने सभी संबंधित थाना प्रभारियों और यातायात अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 26 अगस्त को सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश को सख्ती से रोकें. अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है.
प्रशासन ने यह व्यवस्था इसलिए लागू की है, ताकि त्योहार के दौरान आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो और शहर में यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे.
