जमशेदपुर. जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा के कोर्ट ने सोमवार को कार खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी करने के केस में जेल में बंद आरोपी बंटी जायसवाल उर्फ ओम प्रकाश गुप्ता को जमानत दी. मामला दो साल पूर्व 17 जनवरी 2022 का है.
धोखाधड़ी के केस में आरोपी को जमानत
Sidhgora: Accused in jail in fraud case gets bail
