साकची: दहेज प्रताड़ना मामले में पति, ससुर व अन्य साक्ष्याभाव में बरी

दहेज प्रताड़ना को लेकर बेटी के पिता सह साकची गुरुद्वारा बस्ती निवख़सी रामबदन सिंह ने मनीफीट में रहने वाले दमाद जगजीवन कुमार उर्फ हेमंत, ससुर रामबदन सिंह व अन्य के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज किया था.

मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर : जमशेदपुर कोर्ट में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्रीप्रिया के कोर्ट ने सोमवार को पत्नी के साथ मारपीट व दहेज प्रताड़ना मामले में पति जगजीवन कुमार उर्फ हेमंत, ससुर रामबदन सिंह व अन्य को साक्ष्याभाव में बरी किया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह ने पैरवी की थी. मालूम हो कि दस साल पूर्व वर्ष 2014 में बेटी को शादी के बाद मारपीट करने व दहेज प्रताड़ना को लेकर बेटी के पिता सह साकची गुरुद्वारा बस्ती निवासी रामबदन सिंह ने मनीफीट में रहने वाले दामाद जगजीवन कुमार उर्फ हेमंत, ससुर रामबदन सिंह व अन्य के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज किया था.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >