पटमदा : कमलपुर में हुए सड़क हादसे में आरोपी चालक साक्ष्य के अभाव में बरी

पुलिस साक्ष्य नहीं जुटा पायी, तीन साल पूर्व नवंबर 2021 को एक अनियंत्रित ट्रेलर चालक ने कमलपुर में सड़क किनारे गुमटी में घुसा दिया था,घटना में दुकान के समीप खड़े 12 वर्षीय युवक की मौत हो गयी थी

जमशेदपुर.

सीजेएम विशाल गौरव के कोर्ट ने पटमदा के कमलपुर में हुई सड़क दुर्घटना के मामले में आरोपी चालक मानस कुंभकार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. कोर्ट में बचाव पक्ष आलोक कुमार ने पैरवी की. नवंबर 2021 में अनियंत्रित ट्रेलर सड़क किनारे गुमटी में घुस गया था. उक्त दुर्घटना में दुकान के समीप खड़े 12 वर्षीय किशोर की मौत हो गयी थी.आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पुलिस उपलब्ध नहीं करा सकी.

.

जुगसलाई : धोखाधड़ी का आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

जमशेदपुर.

एडीजे 7 वैशाली श्रीवास्तव के कोर्ट ने जुगसलाई थाना में दर्ज शोषण, धोखाधड़ी के आरोपी सैयद मुजफ्फर इमाम को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. परसुडीह निवासी रूबी बनर्जी ने सैयद मुजफ्फर इमाम के खिलाफ 6 फरवरी 2021 को जुगसलाई थाना में केस दर्ज कराया था. कोर्ट में पीड़िता की गवाही नहीं हुई थी, इसका लाभ आरोपी को मिला.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >