मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर : एडीजे-5 मंजू कुमारी की कोर्ट ने सोनारी थाना में दर्ज महिला उत्पीड़न के एक केस में आरोपी मोहम्मद खालिद आलम को तीन साल की सजा सुनायी है. दो वर्ष पूर्व 2022 में कीताडीह में रहने वाले आरोपी मोहम्मद खालिद आलम ने खुद को अविवाहित व धर्म छुपाकर सोनारी कागलनगर की रहने वाली विधवा के साथ दोस्ती थी. बाद में झांसे में लेकर उसे ठगा. गलत नीयत में छूने का प्रयास किया. पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ केस किया था. कोर्ट में अभियोजन पदाधिकारी राकेश कुमार, अधिवक्ता सुनील कुमार जायसवाल, अधिवक्ता सुधीर पप्पू, अधिवक्ता बबिता जैन मौजूद थीं.
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