पांच साल पूर्व 12 जून 2019 को हुई थी घटना, गांव के कुआं में मिली थी समोला देवी की लाश
मुख्य संवाददाता,
जमशेदपुर
जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की कोर्ट ने मंगलवार को बोड़ाम प्रखंड के बोटा गांव में पांच साल पूर्व हुए समोला देवी हत्याकांड में घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद आरोपी सुकु सिंह को उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही आरोपी को 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. इसमें आरोपी पर लगे आइपीसी की धारा 302 के तहत उम्रकैद सजा दी और 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया. वहीं, आइपीसी की धारा 201 के तहत सात साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाना शामिल है. केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत सात लोगों की गवाही हुई. इससे पूर्व सोमवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया था. आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा हुआ था. गौरतलब हो कि 12 जून 2019 को रात को समोला देवी घर से निकली थी. अगले दिन समोला देवी का शव गांव के कुआं में मिला था. घटना के दिन आरोपी समोला देवी के घर आया था. इस कारण आरोपी पर हत्या का शक समोला देवी के परिवार को हुआ था. घटना के बाद समोला देवी के पति भदरू सिंह ने आरोपी के खिलाफ हत्या करने व साक्ष्य छुपाने की नीयत से शव को कुआं में फेंकने की धारा लगाकर बोड़ाम थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
