Jamshedpur News : जेल अधीक्षकों को भी अब वर्दी पहनना अनिवार्य, नया जेल मैनुअल लागू
Jamshedpur News : झारखंड के जेल अधीक्षकों के लिए अब वर्दी पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. यह प्रावधान राज्य के नये जेल मैनुअल में किया गया है.
26 जुलाई को रांची में होगा पहला वर्दी अलंकरण समारोह
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झारखंड के जेल अधीक्षकों के लिए अब वर्दी पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. यह प्रावधान राज्य के नये जेल मैनुअल में किया गया है. इससे पहले केवल कक्षपाल से लेकर जेलर तक के लिए वर्दी निर्धारित थी, लेकिन जेल अधीक्षक को वर्दी से छूट मिली हुई थी. पहली बार राज्य में जेल अधीक्षक वर्दी में दिखायी देंगे. नये जेल मैनुअल के तहत सीनियर सुपरिटेंडेंट और डीआइजी जैसे नये पद भी सृजित किये गये हैं. सभी पदाधिकारियों की वर्दी पर अलग-अलग रैंक चिह्न होंगे. सबसे निचले स्तर पर वार्डन का पद होगा. वार्डन को जिला पुलिस के सिपाही की तरह खाकी डोरी लगानी है. वहीं, जेल अधीक्षक की वर्दी पर अशोक स्तंभ होगा. मिली जानकारी के अनुसार जेलर से लेकर डीआइजी तक के अधिकारियों का रैंक झारखंड पुलिस अधिकारी के रैंक की तरह ही होगा. इस बदलाव की जानकारी सभी जिला जेल प्रशासन को दे दी गयी है और यह आदेश राज्य की सभी जेलों में लागू होगा.रांची में होगा पहला वर्दी अलंकरण समारोह
मिली जानकारी के अनुसार झारखंड कारा और सुधारात्मक सेवाएं राजपत्रित पदाधिकारियों का प्रथम वर्दी अलंकरण समारोह का आयोजन रांची में 26 जुलाई को किया गया है. कार्यक्रम का आयोजन बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार रांची के सामुदायिक भवन आवासीय परिसर में होगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
