Jamshedpur News : लोन का झांसा देकर लोगों से रुपये वसूलने वाली कंपनी के खिलाफ जांच के आदेश

Jamshedpur News : झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को लोन का झांसा देकर रुपये वसूलने वाली 28 कंपनियों के खिलाफ पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने जांच करने के आदेश दिये हैं.

डीजीपी ने 28 कंपनियों की जांच का जिम्मा सीआइडी को सौंपा

एडीजी सीआइडी ने जमशेदपुर, रांची और धनबाद एसएसपी से कंपनी पर दर्ज केस की मांगी जानकारी

Jamshedpur News :

झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को लोन का झांसा देकर रुपये वसूलने वाली 28 कंपनियों के खिलाफ पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने जांच करने के आदेश दिये हैं. डीजीपी ने जांच की जिम्मेवारी सीआइडी को सौंपी है. इस मामले में सीआइडी एडीजी ने जमशेदपुर, रांची, धनबाद के एसएसपी समेत अन्य जिला के एसपी को पत्र जारी कर इन कंपनियों के खिलाफ दर्ज केस की जानकारी मांगी है. हालांकि हजारीबाग, पलामू और लातेहार जिला के एसपी को पत्र नहीं भेजा गया है. पत्र के माध्यम से दो दिनों में इन कंपनियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जानकारी मांगी गयी है, ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके. इन कंपनियों के खिलाफ 16 जीआइएल याचिका दाखिल की गयी है. वर्ष 2013 से अबतक हुये केस की जानकारी मांगी गयी है.

इन कंपनियों के खिलाफ चल रही है जांच

1. सोवर्ण कॉर्मट्रेड प्रा. लि.

2. सुहारा माइक्रो फाइनांस3. सनप्लांट एग्रो ग्रुप

4. प्रयाग इनफोटेक हाइ राइस लि.5. साई प्रसाद प्रोप्रटिक्स लि.

6. फेडरल एग्रो कॉमर्शियल लि.7.गुलसन निर्माण प्रा. लि.

8. तिरूबालाजी राइजिंग रिल स्टेट प्रा. लि.9. एलकेमिस्ट इंफ्रा रियलिटी लि.

10. धानोल्टी डेवलपर्स लि.11. कोलकाता वियर इंडस्ट्रीज लि.

12. संकल्प ग्रुप ऑफ कंपनीज13. वियर्ड इन्फ्रा स्ट्रक्चर कारपोरेशन लि.

14. रुफर्शमार्केटिंग लि.15. सनसाइन ग्लोबल एग्रो लि.

16. रामाल इंडस्ट्रीज लि.17. इनोरमस इंडस्ट्रीज लि.

18. एक्सेला इनफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट लि.19. गीतांजली उद्योग लि.

20. एमपीए एग्रो एनिमल्स प्रोजेक्ट लि.21.जुगांतर रियलिटी लि.

22. एटीएम ग्रुप ऑफ कंपनीज23. केयर विजन म्यूचुअल बेनिफिट लि.

24. मातृभूम मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग (आई) लि.25.रोजवैली होटल्स एंड इंटरटेनमेंट लि.

26. बर्धमान सुमार्ग वेलफेयर सोसाइटी27. अपना परिवार एग्रो फारमिंग डेवलपर्स लि.

28. वारिस ग्रुप एंड अर्शदीप फाइनांस लि.

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Author: RAJESH SINGH

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