Jamshedpur News : भवन निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता लालजीत राम के खिलाफ होगी विभागीय कार्रवाई, मिली मंजूरी
Jamshedpur News : पूर्वी सिंहभूम भवन निर्माण विभाग से 37 दिन पूर्व सेवानिवृत्त हुए कार्यपालक अभियंता लालजीत राम के खिलाफ अब विभागीय कार्रवाई (प्रपत्र क गठित) करने मंजूरी भवन निर्माण विभाग ने दे दी है.
वर्ष 2025-26 में जमशेदपुर और घाटशिला कोर्ट के 2.45 करोड़ के 23 विकास कार्यों का नियम विरुद्ध टेंडर करने का मामला
सूचना मिलते ही पूर्वी सिंहभूम जिले के डीसी कर्ण सत्यार्थी ने 23 कार्यों का टेंडर तत्काल प्रभाव से रद्द करने की कार्रवाई की थी
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पूर्वी सिंहभूम भवन निर्माण विभाग से 37 दिन पूर्व सेवानिवृत्त हुए कार्यपालक अभियंता लालजीत राम के खिलाफ अब विभागीय कार्रवाई (प्रपत्र क गठित) करने मंजूरी भवन निर्माण विभाग ने दे दी है. इसको लेकर विभाग ने एक पत्र पूर्वी सिंहभूम के डीसी को भेजा है. कार्यपालक अभियंता लालजीत राम पर आरोप था कि वह ठेकेदार से सांठगांठ कर बिना टेंडर के कार्य अपने चहेते ठेकेदार से करवाकर भुगतान के लिए टेंडर निकाले थे. हालांकि पूर्वी सिंहभूम के डीसी कर्ण सत्यार्थी ने उक्त मामले में गड़बड़झाले की गुप्त शिकायत मिलने पर (एनआइटी : बीसीडी-जेएसआर 40-2025/26) जमशेदपुर और घाटशिला कोर्ट के 2.45 करोड़ के 23 विकास कार्यों के टेंडर को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है. साथ ही डीसी ने पूरे मामले की गहराई से जांच करने का आदेश दिया था. जांच का जिम्मा डीडीसी नागेंद्र पासवान को सौंपा था.सूत्रों के मुताबिक जमशेदपुर व घाटशिला कोर्ट में प्रस्तावित 23 कार्यों का 23 सितंबर को टेंडर डाला गया था. वहीं, 25 सितंबर को एल-1 एजेंसी के साथ कार्यपालक अभियंता लालजीत राम ने एग्रीमेंट साइन किया. वहीं दो दिन बाद 27 सितंबर को टेंडर में गड़बड़ी की गुप्त शिकायत पर डीसी कर्ण सत्यार्थी ने कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से टेंडर रद्द करने की कार्रवाई की थी. प्रशासनिक जांच में यह बात सामने आयी थी कि गत 30 सितंबर 2025 को तत्कालीन कार्यपालक अभियंता लालजीत राम सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन तीन दिन पहले 27 सितंबर को उनकी सेवा (नौकरी) का अंतिम कार्यदिवस था. सेवानिवृत्त होने से पूर्व 25 सितंबर की तिथि से 23 कार्यों के टेंडर फाइनल करते हुए एल-1(सबसे कम रेट वाले) ठेकेदार से कार्य करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया, जबकि सभी 23 कार्यों का निर्माण टेंडर से काफी पहले ही पूरा हो चुका था. एग्रीमेंट साइन करने के बाद संबंधित ठेकेदारों का भुगतान किया जाना था. लेकिन टेंडर रद्द होने से पूरा मामला अटक गया. सर्किट हाउस का जीर्णोद्धार समेत अन्य जगहों पर बिना कार्य किये पूर्ण भुगतान करने में कार्यपालक अभियंता लालजीत राम के विरुद्ध कार्रवाई लंबित है. जबकि जांच रिपोर्ट में गड़बड़झाला की पुष्टि हुई थी.क्या है मामला
पूर्वी सिंहभूम भवन निर्माण विभाग एनआइटी : 40-2025/26) 23 विभिन्न विकास कार्यों का टेंडर निकाला गया. इसमें जमशेदपुर कोर्ट परिसर के अंदर गेट नंबर-3 से लेकर न्याय सदन तक शेड का निर्माण 24.93 लाख रुपये, कोर्ट परिसर के अंदर स्थित न्यायाधीश आवासीय कॉलोनी बी-1 क्वार्टर जमशेदपुर सिविल कोर्ट कैंपस का जीर्णोद्धार-16.82 लाख रुपये, 26 शौचालयों का निर्माण-40 लाख रुपये, लेबर कोर्ट में शौचालय निर्माण-4.64 लाख रुपये, घाटशिला कोर्ट में स्तनपान कक्ष का निर्माण का प्रावधान-2.48 लाख रुपये, धालभूम एसडीओ ऑफिस दो हॉल का निर्माण-8 लाख रुपये, जमशेदपुर कोर्ट कैंपस में ए-3, डी टाइप, ए ब्लॉक ओल्ड बिल्डिंग के जीर्णोद्धार का कार्य-15.69 लाख रुपये से होना शामिल है.कोट…
भवन निर्माण विभाग के विकास कार्यों के टेंडर में गड़बड़ी करने में लिप्त कार्यपालक अभियंता लालजीत राम के खिलाफ प्रपत्र क गठित करने की मंजूरी विभाग से मिल गयी है.कर्ण सत्यार्थी, डीसी, पूर्वी सिंहभूम.B
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