Jamshedpur News : बिहार कंक्रीट सीमेंट के मालिक के खिलाफ अपील याचिका खारिज

Jamshedpur News : एडीजे-5 मंजू कुमारी के कोर्ट ने बुधवार को आदित्यपुर के बिहार कंक्रीट सीमेंट के मालिक सौरभ घोष चौधरी के खिलाफ अपील याचिका खारिज की और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा.

एडीजे-5 ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा

Jamshedpur News :

एडीजे-5 मंजू कुमारी के कोर्ट ने बुधवार को आदित्यपुर के बिहार कंक्रीट सीमेंट के मालिक सौरभ घोष चौधरी के खिलाफ अपील याचिका खारिज की और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अंशुमन चौधरी, अधिवक्ता प्रियंका दत्ता ने पैरवी की थी. इससे पूर्व आदित्यपुर आरआइटी एलआइजी निवासी विजय शंकर मिश्रा ने 48.20 लाख रुपये के चेक बाउंस का केस आदित्यपुर के बिहार कंक्रीट सीमेंट के मालिक सौरभ घोष चौधरी के खिलाफ किया था. वहीं न्यायिक दंडाधिकारी सिद्धांत तिग्गा के कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी बिहार कंक्रीट सीमेंट के मालिक सौरभ घोष चौधरी बरी किया था. तब शिकायकर्ता विजय शंकर मिश्रा ने न्यायिक दंडाधिकारी के फैसले के खिलाफ जिला कोर्ट (एडीजे-5) में अपील याचिका दाखिल की थी.

महिला थाना : भ्रूण हत्या के केस में जेल में बंद प्रेमी को जमानत

जमशेदपुर.

एडीजे-4 मंजू कुमारी के कोर्ट ने शादी के समझौते के आधार पर भ्रूण हत्या में जेल में बंद बिरसानगर के रहने वाले सह प्रेमी अजय रजक को जमानत दे दी. इससे पूर्व प्रेमिका ने शादी का झांसा देकर गर्भवती करने, भ्रूण हत्या का आरोप लगाते हुए महिला थाना में आरोपी के खिलाफ केस की थी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा था. जेल में बंद प्रेमी ने प्रेमिका से शादी करने की लिखित समझौता के आधार पर अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की, इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By RAJESH SINGH

RAJESH SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >