बबली की हत्या में पति को आजीवन कारावास

कोर्ट ने 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया जमशेदपुर : पोटका थाना अंतर्गत सरमंदा गांव में बबली मंडल की हत्या में पति पल्लव मंडल को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. एडीजे दस अनुज कुमार की अदालत ने गुरुवार को सजा सुनाते हुए पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने पल्लव मंडल […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 12, 2019 3:47 AM

कोर्ट ने 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

जमशेदपुर : पोटका थाना अंतर्गत सरमंदा गांव में बबली मंडल की हत्या में पति पल्लव मंडल को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. एडीजे दस अनुज कुमार की अदालत ने गुरुवार को सजा सुनाते हुए पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
अदालत ने पल्लव मंडल को पांच दिसंबर को दोषी करार दिया था. सास रेणु मंडल को कोर्ट ने बरी कर दिया था. घटना 22 अप्रैल 2017 की है. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक आरएन तिवारी ने कोर्ट में बहस की. बबली मंडल के पिता अंशुमान मंडल के बयान पर पोटका थाना में दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
पुलिस ने आरोपी पति पल्लव मंडल को 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. अंशुमान मंडल ने बताया था कि बबली मंडल का विवाह अप्रैल 2012 को सरमंदा निवासी पल्लव मंडल के साथ हुआ था. शादी में उसने एक लाख रुपये नकद, 50 हजार रुपये का घरेलू सामान और 50 हजार के जेवरात दिये थे. शादी के छह माह बाद से ही बेटी को ससुरालवाले प्रताड़ित करने लगे. ससुराल वाले ट्रैक्टर की मांग कर रहे थे.

Next Article

Exit mobile version