चुनाव को प्रभावित करने के लिए नक्सली से बातचीत की फर्जी सीडी जारी करने का था आरोप
जमशेदपुर : खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सरयू राय व भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डाॅ दिनेशानंद गोस्वामी को सीजेएम कोर्ट ने सीडी प्रकरण में साक्ष्य के अभाव में गुरुवार को बरी कर दिया. अदालत में मंत्री सरयू राय व डाॅ दिनेशानंद गोस्वामी मौजूद थे.
सरयू राय के अधिवक्ता उदित सरकार व दिनेशानंद गोस्वामी के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा. दोनों अधिवक्ताओं का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को साक्ष्याभाव में बरी कर दिया. मामले में चार लोगों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी. मामला वर्ष 2011 के लोकसभा उपचुनाव से जुड़ा है.
अधिवक्ता देवेंद्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2011 के लोकसभा उपचुनाव में दिनेशानंद गोस्वामी भाजपा के प्रत्याशी थे. उस दौरान सरयू राय और दिनेशानंद गोस्वामी ने झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी डाॅ अजय कुमार की नक्सली समरजी से तथाकथित बातचीत की सीडी प्रेस वार्ता में जारी की थी. सीडी को लेकर यह बताया गया था कि डाॅ अजय नक्सली नेता समरजी से बात करते हैं.
