जमशेदपुर : सोनारी के भागवत बस्ती बी ब्लॉक की गर्भवती पायल चौधरी उर्फ तब्बू की दहेज के लिए जलाकर हत्या करने के आरोपी पति सुबल चंद्र को जिला जज नौ की अदालत ने मंगलवार को उम्रकैद और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनायी. इस मामले में 10 लोगों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी. मामला 25 सितंबर 2016 का है.
घटना को लेकर तब्बू के पिता अशोक चौधरी के बयान पर सोनारी थाने में पायल के पति सुबल चंद्र समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. अशोक चौधरी ने अपने बयान में पति सुबल चंद्र, सास चुनुवाला चंद्र, जेठ प्रमोद चंद्र, सुशील चंद्र, ननद पूजा चंद्र और मकान मालिक पूर्णिमा के भी मामले में शामिल होने की बात बतायी थी.
मामले में सोनारी पुलिस ने 22 दिसंबर 2016 को सुबल चंद्र के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र सौंप दिया था. लेकिन मामले के अन्य आरोपी के खिलाफ अनुसंधान जारी रखा है. मृतका के पिता अशोक चौधरी ने बताया था कि तब्बू छह माह की गर्भवती थी. ससुराल के लोग उसे पांच लाख रुपये के लिए तंग और प्रताड़ित कर रहे थे. उससे मायके से रुपये लाने के लिए कहा जा रहा था.
16 सितंबर 2016 को ससुराल के लोगों ने तब्बू को पांच लाख रुपये लाने के लिए मायके भेज दिया था. इस दौरान तब्बू ने मायके में कहा था कि रुपये नहीं लाने पर उसके साथ कभी भी कुछ अनहोनी हो सकती है. इसके बाद भी मायके के लोग उसे समझाकर ससुराल भेज दिये थे. इसी दौरान 25 सितंबर को तब्बू को जला दिया गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी.
