एक दिन पूर्व नियम बताकर विशेष पदाधिकारी ने पार्किंग वसूली पर लगायी थी रोक
ड्राॅपिंग के लिए 15 मिनट का नहीं लगेगा शुल्क, साइकिल भी पार्किंग शुल्क से मुक्त
जमशेदपुर : अक्षेस प्रशासन ने मंगलवार को बिष्टुपुर स्थित पीएंडएम मॉल में सशर्त पार्किंग शुल्क वसूलने की अनुमति दे दी है. सोमवार को विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पीएंडएम मॉल में पार्किंग शुल्क वसूली को अवैध करार देते हुए रोक लगा दी थी. पार्किंग शुल्क वसूली के मुद्दे पर मंगलवार को जमशेदपुर अक्षेस कार्यालय में विशेष पदाधिकारी और पीएंडएम मॉल प्रबंधन के बीच बैठक हुई. विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि मल्टीप्लेक्स सह शॉपिंग मॉल प्रबंधन का व्यावहारिक पक्ष सुनने के बाद कुछ शर्तों पर पार्किंग वसूली की अनुमति दी गयी है. दोपहिया वाहनों से निर्धारित टाइम स्लैब में 15 रुपये की जगह 10 रुपये लिये जायेंगे.
जबकि कार के लिए पार्किंग शुल्क 20 रुपये होगा. पार्किंग शुल्क दो घंटे के लिए होगा. वहीं, पहले 15 मिनट के लिए कोई पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा. यह राहत किसी वाहन के छोड़ने अथवा लेने आने के लिए (पिक एंड ड्राॅप) के लिए दी गयी है. इसी तरह साइकिल को पार्किंग से मुक्त रखा गया है. बैठक में पीएंडएम मॉल के पार्टनर आरके अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट सुभोजित पकरासी तथा एजीएम एस भट्टाचार्य ने अपना पक्ष रखा. इन लोगों ने बताया कि आगंतुकों को अत्याधुनिक पार्किंग सुविधा देने तथा पार्किंग स्थल के बेहतर रखरखाव में बड़ी राशि खर्च हो रही है, इसलिए यह शुल्क रखा गया है. विशेष पदाधिकारी ने पार्किंग शुल्क को आर्थिक लाभ से हटकर मात्र रखरखाव पर आने वाले खर्च तक सीमित रखने को कहा है.
बैठक में मल्टीप्लेक्स प्रबंधन ने दोपहिया वाहनों से दस रुपये प्रति दो घंटे के आधार पर शुल्क वसूलने समेत तीनों शर्तों का पालन करने का आश्वासन दिया. हालांकि अक्षेस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जमशेदपुर अक्षेस की पार्किंग नियमावली आने के बाद अंतरिम अनुमति में परिवर्तन संभव है. बैठक में सिटी मैनेजर रंजन पांडेय तथा सहायक अभियंता महेंद्र राम भी मौजूद थे.
