लीजधारियों ने नहीं कराया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिले की 40 खदानों से खनिज के उठाव व परिवहन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है. स्टॉक नहीं रखने की बाध्यता के कारण परिवहन ठप होने से खनन कार्य भी प्रभावित हुआ है.
राज्य सरकार ने जनवरी 2018 में नयी खनन पॉलिसी लागू की थी. उसके तहत सभी खनन व्यापारी व लीजधारियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए तीन माह का समय दिया गया था. यह अवधि 28 अप्रैल 2018 को खत्म हो गयी.
इसके बाद सरकार के आदेश से 40 से अधिक खदानों का रजिस्ट्रेशन ब्लॉक कर दिया गया है. बिना रजिस्ट्रेशन के परिवहन चालान जारी नहीं हो पा रहा है. इससे खदानों में परिवहन व खनन कार्य ठप हो गया है. कार्रवाई की जद में आने वाली अधिकतर खदान मालिकों के पास वर्ष 2019 और 2020 तक की लीज है.
खदानों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्रैल माह तक का समय दिया गया था. रजिस्ट्रेशन नहीं कराने के कारण परिवहन की इजाजत भी नहीं दी जा सकती है. सरकार के अगले आदेश तक नयी व्यवस्था लागू रहेगी.
वेंकटेश कुमार, खनन पदाधिकारी.
