हजारीबाग. सदर एसडीओ आदित्य पांडेय की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक हुई. बैठक में शहरी क्षेत्र के सभी मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल और होटल संचालकों के लिए एसडीओ ने कई दिशा-निर्देश जारी किये. कहा कि सभी प्रतिष्ठानों के लिए नगर निगम में निबंधन और फायर एनओसी लेना जरूरी है. रात 10 बजे के बाद डीजे व तेज आवाज में लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. उल्लंघन होने पर उपकरण जब्त किये जायेंगे. सभी परिसरों में सीसीटीवी, फर्स्ट एड, अग्निशमन उपकरण, महिला-पुरुष के लिए अलग शौचालय तथा पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था रखने का निर्देश दिया. भीड़ नियंत्रण के लिए प्रवेश और निकास मार्ग अलग रखने को कहा गया. सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के तहत चार रंगों के डस्टबिन रखना जरूरी है. एसडीओ ने चेतावनी दी कि नियमों के उल्लंघन पर प्रतिष्ठानों को चिन्हित कर सील किया जायेगा. बैठक में सहायक नगर आयुक्त, थाना प्रभारी, अग्निशमन पदाधिकारी और संचालक मौजूद थे.
होटलों का निगम में निबंधन और फायर एनओसी अनिवार्य
सदर एसडीओ ने बैठक में दिया निर्देश
