हजारीबाग. पुलिस वेतन मद से ट्रेजरी घोटाला मामले में आरोपी पुलिसकर्मी धीरेंद्र सिंह की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी गयी. अपर मुख्य न्यायाधीश कुमारी निकिता की अदालत में ट्रेजरी घोटाले की सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने आरोपी धीरेंद्र सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी. जबकि इसी कांड से जुड़े मुख्य आरोपी पुलिसकर्मी शंभु कुमार की पत्नी काजल कुमारी की जमानत याचिका पर सुनवाई 22 अप्रैल को होनी है. आठ अप्रैल 2026 को कोषागार एवं सांस्थिक वित्त निदेशालय, वित्त विभाग झारखंड सरकार के द्वारा किये गये डाटा एनालिसिस में कोषागार से करीब 15 करोड़ 41 लाख 41 हजार 485 रुपये के अवैध ट्रांजेक्शन होने की जानकारी मिली थी. यह राशि पिछले आठ वर्षों में जिला कोषागार से दो बैंक खातों में अवैध रूप से ट्रांजेक्शन की गयी है. इस संबंध में लोहसिंघना थाना में कांड संख्या 32-2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज है. जिसमें पुलिस विभाग के लेखा शाखा में कार्यरत तीन पुलिसकर्मी शंभु कुमार, रजनीश सिंह, धीरेंद्र सिंह समेत पांच लोगों को आरोपी बनाया गया है.
धीरेंद्र सिंह की जमानत याचिका खारिज
हजारीबाग ट्रेजरी घोटाला
