हत्या मामले में छोटे भाई व उसकी पत्नी दोषी करार, सुनवाई 31 को

लोहरा उरांव (45) की हत्या 15 अप्रैल 2008 को हुई थी. जमीन विवाद में छोटे भाई लहरू उरांव व उसकी पत्नी सइमईत देवी ने मिल कर लोहरा की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी थी.

घाघरा थाना के सलामी गांव निवासी लोहरा उरांव (45) की हत्या 15 अप्रैल 2008 को हुई थी. जमीन विवाद में छोटे भाई लहरू उरांव व उसकी पत्नी सइमईत देवी ने मिल कर लोहरा की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी थी. यह मामला कोर्ट में चल रहा था. सोमवार को एडीजे-टू दुर्गेशचंद्र अवस्थी की अदालत ने लोहरा उरांव की हत्या के मामले में छोटे भाई लहरू उरांव व उसकी पत्नी सइमईत देवी को दोषी करार दिया है. जिसकी सुनवाई 31 अगस्त को किया जायेगा.

जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल 2008 को कुल्हाड़ी से वार कर उपरोक्त आरोपी समेत अन्य लोगों ने हत्या कर दिया था. जिसके बाद मृतक के पुत्र मंत्री उरांव ने उपरोक्त लोगों के खिलाफ घाघरा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

जिसमें कहा गया है कि घटना के दिन शाम चार बजे उसके पिता लोहरा उरांव टहलने के लिये चौक की ओर गया था. उसी दौरान उसे टांगी से वार कर हत्या कर दी गयी थी. उस समय गांव के एक व्यक्ति ने परिवार को घटना की जानकारी दी थी. जिसके बाद मृतक का पुत्र मंत्री उरांव घटना स्थल पहुंचा तो, देखा की उपरोक्त आरोपी के हाथ में कुल्हाड़ी था और उसके पिता मृत पड़े हुए थे.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >