गुमला. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- 3 भूपेश कुमार की अदालत ने बंधन उरांव हत्याकांड मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया. जज ने हत्या में शामिल तीन आरोपी भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनायी है, जिसमें चैनपुर प्रखंड स्थित कुरूमगढ़ थाना के बामदा कोरकोटोली निवासी मेहमान उरांव के बेटे छोटू उरांव (22 वर्ष), भैया राम उरांव (35 वर्ष) और अनिल उरांव (26 वर्ष) शामिल हैं. जज ने बंधन उरांव हत्या मामले में इन तीनों भाइयों को दोषी पाया है. तीनों भाइयों को आइपीसी धारा 302/34 की तहत आजीवन कारावास और 25000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं आइपीसी धारा 324/34 के तहत तीन वर्ष कठोर कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. जज ने स्पष्ट किया है कि उपरोक्त दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी, जबकि डिफॉल्ट सजाएं अलग से और मूल्य सजाओं के बाद चलेगी.
हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- 3 भूपेश कुमार की अदालत ने सुनायी सजा
