गुमला. वर्ष 2011 के चर्चित सत्र वाद संख्या 74/2011 में फरार चल रहे आरोपी सनी श्रीवास्तव को अदालत ने घोषित अपराधी घोषित कर दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि आरोपी के विरुद्ध जारी उद्घोषणा का विधिवत तामिला कराया जा चुका है. इसके बावजूद वह अदालत में उपस्थित नहीं हुआ. अदालत के आदेश के अनुसार आरोपी सनी श्रीवास्तव जिला हजारीबाग के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 84 (पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82) के तहत उद्घोषणा जारी की गयी थी. इसकी तामिला रिपोर्ट न्यायालय को प्राप्त हुई. रिपोर्ट में बताया गया कि 28 अप्रैल 2026 को गुमला थाना के सहायक अवर निरीक्षक विनय कुमार द्वारा आरोपी के घर के बाहर उद्घोषणा चस्पा की गयी थी. यह कार्रवाई गवाह सरिता देवी व सैंटी कुमार की उपस्थिति में संपन्न हुई थी. उद्घोषणा के बाद निर्धारित 30 दिनों की वैधानिक अवधि समाप्त हो गयी. लेकिन आरोपी या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति अदालत में उपस्थित नहीं हुआ. स्थिति को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी सनी श्रीवास्तव को फरार घोषित अपराधी घोषित करते हुए उसके विरुद्ध रेड परमानेंट वारंट जारी करने का आदेश दिया. साथ ही इस संबंध में संबंधित विभागों को सूचना भेजने का निर्देश दिया गया है. न्यायालय ने गुमला थाना प्रभारी को आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुमला को पत्र भेजकर आरोपी की ओर से बीएनएसएस की धारा 356 के तहत कार्यवाही के लिए लीगल एड डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई चार जून 2026 को होगी.
11 वर्षों से गायब आरोपी फरार घोषित, कोर्ट ने जारी किया रेड परमानेंट वारंट
11 वर्षों से गायब आरोपी फरार घोषित, कोर्ट ने जारी किया रेड परमानेंट वारंट
