गुमला. करीब नौ वर्ष पुराने चर्चित पालकोट ताहिर खान हत्याकांड में अदालत ने छह आरोपितों को दोषी करार दिया है. एडीजे-4 संजीव भाटिया की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद पालकोट निवासी अहलाद बैठा उर्फ चांद बैठा, राजेश बैठा उर्फ काना, दीपक कुमार बैठा, गुडू बैठा, प्रह्लाद बैठा और बंधना बैठा उर्फ बंधा बैठा को हत्या समेत अन्य धाराओं में दोषी पाया. अदालत दोषियों की सजा के बिंदु पर 24 अगस्त को सुनवाई करेगी. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी सुधीर टोप्पो ने पैरवी की.
21 मार्च 2017 को हुई थी घटना: जानकारी के अनुसार घटना 21 मार्च 2017 की शाम पालकोट के कंदर्प उच्च विद्यालय के समीप हुई थी. ताहिर खान अपने दो दोस्तों विवेक विशाल और मो महयूद खान के साथ वहां बैठे थे. इसी दौरान आरोपितों समेत करीब 50 लोग वहां पहुंचे और तीनों के साथ मारपीट शुरू कर दी. हमलावरों ने तीनों युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गये. घटना के बाद हमलावर उन्हें मृत समझकर मौके पर छोड़कर फरार हो गये. कुछ देर बाद घटना की जानकारी मिलने पर घायलों के परिजन मौके पर पहुंचे और तीनों को इलाज के लिए अस्पताल ले गये. गंभीर रूप से घायल पालकोट आजाद बस्ती निवासी ताहिर खान की इलाज के दौरान मौत हो गयी. ताहिर की मौत के बाद मामला गंभीर हो गया. घटना में घायल विवेक विशाल के लिखित आवेदन के आधार पर पालकोट थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी.
मुकदमे के दौरान एक आरोपी की हुई मौत: प्राथमिकी में उपरोक्त छह आरोपितों के अलावा पालकोट निवासी सुमित केसरी को भी आरोपी बनाया गया था. हालांकि, मुकदमे की सुनवाई के दौरान सुमित केसरी की मौत हो गयी. मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने छह आरोपितों को हत्या समेत अन्य धाराओं में दोषी करार दिया है. अब सभी दोषियों की सजा पर 24 अगस्त को अदालत में सुनवाई होगी.
